Arvind Kejriwal को राहत नहीं मिली, अंतरिम जमानत याचिका को ठुकराया
दिल्ली के मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal को अब भीड़त का सुकून नहीं मिल सका। रविवार को, राउस एवेन्यू कोर्ट ने उनकी तत्काल जमानत की मांग को खारिज कर दिया। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद, न्यायाधीश कवेरी बवेजा ने 1 जून को ही निर्णय आज़मा लिया था।
दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कवेरी बवेजा ने बुधवार को Arvind Kejriwal की जमानत की मांग को खारिज कर दिया। वास्तव में, Arvind Kejriwal ने न्यायालय में याचिका दाखिल की थी और अंतरिम जमानत को बढ़ाने की अपील की थी, जिसके लिए उन्होंने स्वास्थ्य कारणों को उदाहरण दिया था। सर्वोक्त संदर्भ में, ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने इसका विरोध किया था। उस समय ईडी ने बताया था कि वह पंजाब में चुनाव अभियान में होते हुए वह मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मांग रहे हैं।
2 जून को सरेंडर
Arvind Kejriwal को मार्च 21 को दिल्ली के शराब नीति से संबंधित भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 1 अप्रैल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। बाद में, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 10 मई को चुनाव अभियान के लिए जमानत दी थी। जब जमानत दी गई, तो उन्हें 2 जून को सरेंडर करने के लिए कहा गया था। पहले, Arvind Kejriwal ने अंतरिम जमानत के लिए एक याचिका दाखिल की थी, जिस पर 1 जून को सुनवाई के बाद निर्णय आया था।
Kejriwal ने सुप्रीम कोर्ट के पास जाया
सरेंडर की तारीख के करीब आने से पहले, Kejriwal ने सुप्रीम कोर्ट के पास अपील की थी। इसमें, Kejriwal ने न्यायालय से अंतरिम जमानत को एक हफ्ते के लिए बढ़ाने की मांग की थी। उन्होंने न्यायालय में अपने खराब स्वास्थ्य का उदाहरण दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से निराश होने के बाद, Kejriwal ने राउस एवेन्यू कोर्ट में याचिका दाखिल की, जो कि खारिज कर दी गई।